राष्ट्रीय स्वास्थ्य इंश्योरेंस योजना (आरएसबीवाई): विशेषताएं और आवेदन करने का तरीका
राष्ट्रीय स्वास्थ्य इंश्योरेंस योजना क्या है?
भारत में कुल कार्यबल का लगभग ९३% हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। हालांकि, इस क्षेत्र में कई नौकरियों में जोखिम भरे परिवेश शामिल होने के कारण श्रमिकों और कर्मचारियों को अक्सर अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सहायता की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर मामलों में पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज का भी अभाव है। इन समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य इंश्योरेंस योजना विकसित की है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य इंश्योरेंस योजना गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वर्ग में रहने वाले व्यक्तियों और परिवारों को लक्षित करती है। इस सरकारी वित्त पोषित इंश्योरेंस योजना के तहत, अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को अस्पताल में भर्ती होने सहित स्वास्थ्य संबंधी देनदारियों को कवर करने के लिए निर्धारित राशि का इंश्योरेंस प्रदान किया जाता है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य इंश्योरेंस योजना (आरएसबीवाई) में ऐसी कई विशेषताएं हैं जो समाज के वंचित वर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और किफ़ायती बनाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इनमें नीचे दी गई विशेषताएं शामिल हैं:
- गारंटीकृत उपचार: आरएसबीवाई यह सुनिश्चित करता है कि नामांकित परिवारों को सरकार द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में अलग-अलग चिकित्सा प्रक्रियाओं और उपचारों को कवर करते हुए गारंटीकृत उपचार प्राप्त हो।
- कोई आयु सीमा नहीं: आरएसबीवाई के तहत लाभार्थियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, जिससे यह नामांकित परिवारों के सभी सदस्यों के लिए उनकी उम्र की परवाह किए बिना सुलभ हो जाता है।
- चयन का विकल्प: लाभार्थी अपनी चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए सरकार द्वारा सूचीबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पतालों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में से चयन कर सकते हैं।
- कम प्रीमियम: आरएसबीवाई के लिए कुल प्रीमियम लगभग ७५० रुपये होने का अनुमान है, जिसका भुगतान बीमित व्यक्ति को नहीं करना होता है। भारत सरकार प्रीमियम का ७५% और राज्य सरकार शेष २५% का भुगतान करती है। बीमित व्यक्ति को वार्षिक नवीकरण/रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में केवल ३० रुपये का भुगतान करना होता है।
- इंश्योरेंस राशि: आरएसबीवाई अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ३०,००० रुपये तक की इंश्योरेंस राशि प्रदान करता है, जिससे अलग-अलग चिकित्सा उपचारों के लिए पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित होता है।
- सभी हितधारकों के लिए प्रोत्साहन: इस योजना में इंश्योरेंस कंपनियों, अस्पतालों और मध्यस्थों जैसे अलग-अलग हितधारकों के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं, ताकि सेवा का कुशल वितरण सुनिश्चित किया जा सके और व्यापक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके।
- प्रौद्योगिकी और सुरक्षा से लैस: आरएसबीवाई रजिस्टर्ड परिवारों का डेटा स्टोर करने के लिए स्मार्ट कार्ड तकनीक का उपयोग करता है, जिससे चिकित्सा सुविधाओं तक सुरक्षित और झंझट से मुक्त एक्सेस सुनिश्चित होती है। स्मार्ट कार्ड सेवा से उपयोग को ट्रैक और मॉनिटर करने में भी मदद मिलती है।
- पहले से मौजूद बीमारियों का कवरेज: आरएसबीवाई के तहत, पहले से मौजूद बीमारियों को पहले दिन से ही कवर किया जाता है, जिससे पुरानी बीमारियों से पीड़ित लाभार्थियों को तुरंत राहत और सहायता मिलती है।
- परिवार को मिलने वाला कवरेज: यह योजना परिवार के मुखिया, उनके जीवनसाथी और उनके तीन आश्रितों सहित ज़्यादा से ज़्यादा पांच परिवार के सदस्यों को कवर करती है, जिससे पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्य की व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य इंश्योरेंस योजना के लिए पात्रता मानदंड
राष्ट्रीय स्वास्थ्य इंश्योरेंस योजना का पात्रता मानदंड मुख्य रूप से परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर आधारित है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्डहोल्डर के तौर पर वर्गीकृत लोगों पर केंद्रित है। यहां पात्रता मानदंड की विस्तृत जानकारी दी गई है:
बीपीएल स्थिति: यह ज़रूरी है कि परिवारों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर बीपीएल के तौर पर पहचाना जाता हो। परिवारों की बीपीएल स्थिति का सत्यापन सरकारी रिकॉर्ड और डेटाबेस के ज़रिए किया जाता है। पात्र परिवारों को पात्रता प्रमाण के तौर पर बीपीएल कार्ड जारी किया जाता है।
परिवार का आकार और संरचना: हर एक नामांकित परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा पाँच सदस्य हो सकते हैं। इनमें आम तौर पर परिवार का मुखिया, पति/पत्नी और अधिकतम तीन आश्रित शामिल होते हैं, जो बच्चे या परिवार के बुजुर्ग सदस्य हो सकते हैं। परिवारों को यह तय करने की छूट होती है कि योजना के तहत किन सदस्यों को नामांकित किया जाए। इससे उन्हें उन सदस्यों को प्राथमिकता देने में मदद मिलती है जिन्हें स्वास्थ्य सेवा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होने की संभावना है।
आयु सीमा: आरएसबीवाई कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा नहीं है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य इंश्योरेंस योजना के अंतर्गत कौन सी चीज़ें कवर की जाती हैं?
RSBY लाभार्थियों की विविध चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यापक कवरेज प्रदान करता है, जिसमें नीचे दी गई बातें शामिल हैं:
- अस्पताल में भर्ती होने का खर्च: RSBY में अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित अलग-अलग खर्च शामिल होते हैं, जिनमें कमरे का किराया, नर्सिंग, परामर्श शुल्क, शल्य चिकित्सा खर्च और आईसीयू शुल्क शामिल हैं।
- अस्पताल में भर्ती होने से पहले के खर्च: यह योजना भर्ती की तारीख से एक दिन पहले तक के अस्पताल में भर्ती होने से पहले के खर्चों को भी कवर करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि शुरुआती चिकित्सा परामर्श और परीक्षण इसमें शामिल हों।
- अस्पताल से छुट्टी के बाद के खर्च: अस्पताल से छुट्टी के बाद पांच दिनों तक के खर्च को कवर किया जाता है, जिससे आगे के उपचार और दवाओं के लिए सहायता सुनिश्चित होती है।
- परिवहन के खर्च: अस्पताल आने-जाने का परिवहन व्यय आरएसबीवाई के तहत प्रति विज़िट १०० रुपये तक कवर किया जाता है, जिससे लाभार्थियों पर वित्तीय बोझ काफी कम हो जाता है।
- दंत चिकित्सा उपचार: दुर्घटनाओं के कारण होने वाली ऐसी दंत समस्याओं के लिए कवरेज भी आरएसबीवाई में शामिल है, जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत होती है, जिससे लाभार्थियों के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित होती है।
- डे-केयर उपचार: इस योजना में ऐसे डे-केयर उपचार भी कवर होते हैंं जिनके लिए अस्पताल में रात भर रुकने की ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें छोटी सर्जरी और प्रक्रियाएं शामिल हैं।
- नवजात शिशु कवरेज: नवजात शिशु RSBY के तहत अपने आप ही कवर होते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें जन्म से ही ज़रूरी चिकित्सा देखभाल और ध्यान मिले।
RSBY के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है?
राष्ट्रीय स्वास्थ्य इंश्योरेंस योजना वंचित परिवारों को ज़रूरी चिकित्सा कवरेज प्रदान करती है, लेकिन इसमें कुछ बीमारियों और उपचारों को शामिल नहीं किया गया है। इन अपवादों में नीचे दी गई बातें शामिल हैं:
- योजना की शर्तों को छोड़ कर अन्य चीज़ों के लिए अस्पताल में भर्ती होना
- विटामिन या टॉनिक को उपचार के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है।
- दांतों के कॉस्मेटिक या सुधार संबंधी उपचार, जिसमें रूट कैनाल और कैविटी फ़िलिंग शामिल हैं।
- जन्मजात बाह्य रोग
- मादक पदार्थों के सेवन से होने वाली बीमारियाँ
- प्रजनन क्षमता और सहायक गर्भाधान प्रक्रियाएं
- लिंग परिवर्तन की प्रक्रियाएँ
- हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी
- प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जरी (दुर्घटना या बीमारी की वजह से की गई सर्जरी को छोड़कर)
- वैक्सीनेशन
- एचआईवी/एड्स
- आत्महत्या
- युद्ध या परमाणु संबंधी चोटें
- आयुष उपचार
- स्वास्थ्य लाभ अस्पतालों, प्राकृतिक देखभाल क्लीनिकों आदि में उपचार।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य इंश्योरेंस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आरएसबीवाई के लिए आवेदन करने के लिए पात्र परिवारों को अपने स्थानीय सरकारी अधिकारियों या नामित नामांकन केंद्रों से संपर्क करना होगा। नामांकन प्रक्रिया में आमतौर पर बायोमेट्रिक डेटा संग्रह, स्मार्ट कार्ड जारी करना और मामूली रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान शामिल होता है।
आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी यहाँ दी गई है:
- नामांकन शिविरों की स्थापना: नामांकन शिविर सुलभ जगहों पर स्थापित किए जाते हैं। इन शिविरों का समय और स्थान पहले से घोषित कर दिया जाता है, और स्थानीय अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य इंश्योरेंस योजना के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए घर-घर जाकर भी जानकारी दे सकते हैं।
- शिविर में रजिस्ट्रेशन: परिवारों को बीपीएल कार्ड, पहचान पत्र (आधार कार्ड या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य पहचान पत्र) और निवास प्रमाण पत्र जैसे ज़रूरी दस्तावेज रजिस्ट्रेशन शिविर में लाने होंगे। शिविर के अधिकारी दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। सत्यापन के बाद, परिवार के सदस्यों का बायोमेट्रिक डेटा (उंगलियों के निशान और फ़ोटो) इकट्ठा किया जाएगा। इस डेटा का उपयोग सुरक्षित आरएसबीवाई कार्ड बनाने के लिए किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के समय प्रति परिवार ३० रुपये का मामूली रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाएगा।
RSBY स्मार्ट कार्ड का स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें?
लाभार्थी आधिकारिक RSBY वेबसाइट ( http://www.rsby.gov.in/faq_enrollment.html ) पर ऑनलाइन या तय नामांकन केंद्रों पर जाकर अपने RSBY स्मार्ट कार्ड का स्टेटस देख सकते हैं। वे अपने रजिस्ट्रेशन विवरण का उपयोग करके अपने स्टेटस का पता लगा सकते हैं और पक्का कर सकते हैं कि उनका स्मार्ट कार्ड सक्रिय और मान्य है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य इंश्योरेंस योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज
RSBY में नामांकन के लिए आमतौर पर नीचे बताए गए दस्तावेजों की ज़रूरत होती है:
- बीपीएल कार्ड या पहचान पत्र
- आधार कार्ड या कोई अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त पहचान पत्र
- परिवार के फ़ोटोग्राफ़
- निवास का प्रमाण
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आरएसबीवाई का उद्देश्य अस्पताल में भर्ती होने और चिकित्सा उपचारों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करके गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल खर्चों के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
आरएसबीवाई के लिए नामांकन फॉर्म निर्दिष्ट नामांकन केंद्रों, स्थानीय सरकारी कार्यालयों और आरएसबीवाई की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
आरएसबीवाई पॉलिसी का नवीनीकरण शुल्क मात्र 30 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष है। इससे परिवारों को बिना किसी वित्तीय बोझ के नियमित स्वास्थ्य बीमा मिलता है।
RSBY में नामांकन संबंधी दस्तावेज स्थानीय सरकारी कार्यालयों, नामित नामांकन केंद्रों और RSBY की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं।