NAV गणना अधिसूचना

आईआरडीएआई द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2011 के परिपत्र एफ एंड आई-सीआईआर-आईएनवी-173-08-2011 के अनुलग्नक 2 में निर्धारित तथा आईआरडीएआई (लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स) विनियम, 2013, संदर्भ आईआरडीए/रेग./15/73/2013 दिनांक 16 फरवरी, 2013 में पुनः प्रतिपादित किए गए अनुसार, लिंक्ड फंडों के लिए शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य की गणना में संशोधन किया गया है।

हम अपने सभी पॉलिसीधारकों/लाभार्थियों को सूचित करना चाहते हैं कि आईआरडीएआई द्वारा हाल ही में किए गए परिवर्तनों के अनुरूप, लिंक्ड फंडों के लिए नेट एसेट वैल्यू की गणना में संशोधन किया गया है।

पुराना फॉर्मूला:

फंड द्वारा धारित निवेश का बाजार मूल्य +/- परिसंपत्तियों की खरीद/बिक्री में हुए व्यय + किसी भी चालू परिसंपत्ति का मूल्य + फंड प्रबंधन शुल्क घटाने के बाद प्राप्त कोई भी आय - किसी भी चालू देनदारी का मूल्य, यदि कोई प्रावधान हो तो उसे घटाकर
मूल्यांकन तिथि पर मौजूद इकाइयों की संख्या से विभाजित (किसी भी नई इकाई के आवंटन से पहले)

नवीन फ़ॉर्मूला:

फंड द्वारा धारित निवेश का बाजार मूल्य + चालू परिसंपत्तियों का मूल्य - चालू देनदारियों और प्रावधानों का मूल्य (यदि कोई हो)
मूल्यांकन तिथि पर मौजूद इकाइयों की संख्या से विभाजित (इकाइयों के निर्माण/मोचन से पहले)

कृपया ध्यान दें कि एसबीआई लाइफ उपर्युक्त परिवर्तनों का अनुपालन 17 अगस्त, 2011 से कर रहा है और पुष्टि करता है कि पॉलिसीधारकों को आवंटित इकाइयों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साथ ही, पॉलिसी दस्तावेजों में तदनुसार संशोधन किया जाएगा।

इक्विटी मूल्यांकन:

आईआरडीएआई द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर, 2013 के परिपत्र आईआरडीएआई/एफ एंड आई/आईएनवी/सीआईआर/213/10/2013 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, बीमाकर्ता राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) में से प्राथमिक और द्वितीयक एक्सचेंज का चयन करेगा तथा इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन चयनित प्राथमिक एक्सचेंज के समापन मूल्य पर किया जाएगा। यदि ऐसी प्रतिभूति प्राथमिक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध/व्यापार नहीं की जाती है, तो बीमाकर्ता द्वितीयक एक्सचेंज के समापन मूल्य का उपयोग करेगा।

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 26 नवंबर, 2013 से इक्विटी शेयरों के मूल्यांकन के लिए एनएसई को प्राथमिक एक्सचेंज और बीएसई को द्वितीयक एक्सचेंज के रूप में अपनाया है।

एसबीआई लाइफ की संशोधित इक्विटी मूल्यांकन नीति इस प्रकार है:

  • "सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राथमिक एक्सचेंज यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में मूल्यांकन दिवस पर बंद भाव के आधार पर किया जाएगा।"
  • यदि किसी विशेष मूल्यांकन दिवस पर एनएसई का मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो मूल्यांकन के लिए द्वितीयक एक्सचेंज यानी बीएसई के समापन मूल्य का उपयोग किया जाएगा।
  • यदि किसी विशेष मूल्यांकन दिवस पर प्रतिभूति का कारोबार एनएसई और बीएसई दोनों पर नहीं होता है, तो प्राथमिक एक्सचेंज और द्वितीयक एक्सचेंज (जैसा भी मामला हो) पर प्रतिभूति के कारोबार के दौरान प्राप्त मूल्य का उपयोग मूल्यांकन के लिए किया जाएगा, बशर्ते कि वह पिछला दिन मूल्यांकन तिथि से 30 दिन से अधिक पुराना न हो।