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स्वास्थ्य बीमा आपको टैक्स बचाने और साथ ही आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने में कैसे मदद करता है

स्वास्थ्य बीमा आपको कर बचाने और साथ ही आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने में कैसे मदद करता है

स्वास्थ्य बीमा आपको कर बचाने और साथ ही आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने में कैसे मदद करता है

सुरक्षा और बचत के तत्वों को मिलाकर, स्वास्थ्य बीमा योजनाएं आज की दुनिया में एक आवश्यक निवेश हैं।

स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य है, क्योंकि जीवनशैली संबंधी बीमारियां आम हो गई हैं और इलाज की चिकित्सा लागत अत्यधिक महंगी है। स्वास्थ्य बीमा योजना लेने से आपको भविष्य में किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए अपनी बचत और निवेश की राशि का उपयोग करने की झंझट से बचाव मिलता है। यह आपको और आपके प्रियजनों को इलाज और अस्पताल में भर्ती होने की उच्च लागत से सुरक्षा प्रदान करता है और समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार तक तुरंत पहुँच सुनिश्चित करता है।

यदि आपने अभी तक स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं ली है, तो इसके कुछ लाभों पर विचार करें:

  • स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां वास्तव में अच्छे टैक्स बचाने वाले बीमा प्लान हैं जिन्हें आप सुरक्षा और बचत के दोहरे लाभ के लिए खरीद सकते हैं।
  • आजकल की बेहतरीन स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में क्रिटिकल इलनेस राइडर या अलग से क्रिटिकल इलनेस प्लान भी उपलब्ध होते हैं। ये प्लान कैंसर, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में मदद करते हैं, जिनका इलाज आमतौर पर काफी महंगा होता है। बताई गई गंभीर बीमारी का पता चलने पर बीमा राशि का भुगतान अग्रिम रूप से कर दिया जाता है।
  • स्वास्थ्य के लिए कर-बचत बीमा योजनाओं के अलावा, आप कैशलेस अस्पताल में भर्ती, कैशलेस डे केयर उपचार (उदाहरण के लिए, रेटिना या लेंस सुधार सर्जरी), घर पर उपचार की लागत आदि जैसे अन्य लाभों का भी पता लगा सकते हैं।

वर्तमान आयकर कानूनों के तहत कई ऐसे मद हैं जो आपको स्वास्थ्य बीमा पर कर बचाने में विभिन्न तरीकों से मदद करते हैं। अपने और अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य पर टैक्स बचाने के लिए स्वास्थ्य बीमा के साथ कर बचत के तरीकों पर विचार करें:

धारा 80डी: स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के भुगतान पर आधारित कर कटौती

वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट

वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट

(८० वर्ष या उससे अधिक) आयु के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनके पास कोई बीमा पॉलिसी नहीं है, वे हर वित्तीय वर्ष में चिकित्सा जांच और उपचार के लिए ३०,००० रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं

धारा 80डीडी: विकलांग आश्रित का उपचार

धारा ८०डीडी: विकलांग आश्रित का उपचार

भारत में रहने वाले व्यक्ति विकलांग आश्रित की देखभाल, प्रशिक्षण, चिकित्सा उपचार, संरक्षण और पुनर्वास पर हुए खर्च के आधार पर ७५,००० रुपये तक का लाभ प्राप्त कर सकते हैं (अत्यधिक गंभीर विकलांगता के मामले में १.२५ लाख रुपये तक)। आश्रित आपके माता-पिता, बच्चे, जीवनसाथी या भाई-बहन हो सकते हैं। इस प्रावधान के तहत, व्यक्तियों को एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

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