आपको कैंसर का अलग प्लान क्यों खरीदना चाहिए
आपको कैंसर का अलग प्लान क्यों खरीदना चाहिए
कैंसर के लिए अलग से बीमा योजनाएँ अक्सर अनावश्यक समझी जाती हैं और भविष्य की योजना बनाते समय अक्सर इन्हें नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। यह मान लिया जाता है कि स्वास्थ्य बीमा योजना ही पर्याप्त है। हालाँकि, ऐसा नहीं है। हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है और कैंसर के लिए अलग से बीमा योजना लेने के अन्य लाभ क्या हैं।
कैंसर का पता चलने पर भुगतान
एक अलग कैंसर बीमा पॉलिसी बीमारी की अवस्था के आधार पर भुगतान प्रदान करती है, जो निदान के समय कुल बीमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत होता है। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की तरह इसमें कोई सीमा नहीं होती। साथ ही, लाभ प्राप्त करने के लिए अस्पताल में भर्ती होना अनिवार्य नहीं है। इससे आपको प्रतिपूर्ति की प्रतीक्षा करने या कैशलेस क्लेम के लिए आवेदन करने की झंझट से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा, यह आपको बढ़ते बिलों की चिंता करने के बजाय अपने इलाज पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है।
कैंसर के सभी चरणों को कवर किया गया है।
इन योजनाओं में दो से चार चरण शामिल होते हैं - कार्सिनोमा इन सीटू, प्रारंभिक चरण, उन्नत चरण और गंभीर चरण। बीमा कंपनियां आमतौर पर कैंसर बीमा योजना के तहत दो चरणों में भुगतान करती हैं। कार्सिनोमा इन सीटू और प्रारंभिक चरण के लिए एक भुगतान और उन्नत चरणों के लिए दूसरे भुगतान में भुगतान किया जाता है। कुछ अन्य योजनाएं भी हैं जो प्रत्येक चरण के लिए अलग-अलग भुगतान प्रदान करती हैं।
आय लाभ
कैंसर का पता चलने पर आप काम करने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। यदि आपका परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह से आप पर निर्भर है, तो यह स्थिति आपके लिए बेहद कठिन हो सकती है। ऐसे में एक अलग कैंसर बीमा पॉलिसी मददगार साबित हो सकती है। यह पॉलिसी बीमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत, आमतौर पर १%, तीन से पांच वर्षों तक नियमित रूप से प्रदान करती है। यह बीमा राशि बीमा राशि के भीतर से या उससे अलग भी हो सकती है, यह बीमाकर्ता पर निर्भर करता है। बीमाधारक की मृत्यु होने पर भी पॉलिसी की शेष अवधि के लिए यह भुगतान जारी रह सकता है। ये भुगतान उपचार लागत के साथ-साथ दैनिक खर्चों में भी सहायक हो सकते हैं।
कवरेज बढ़ाना
बाजार में महंगाई के चलते दवाओं और इलाज का खर्च आसमान छू रहा है। महंगाई से निपटने के लिए बीमा कंपनियां आमतौर पर हर साल दी जाने वाली सुरक्षा में १०% की बढ़ोतरी करती हैं। इससे आपको इलाज के खर्च के साथ तालमेल बनाए रखने में मदद मिलती है।
कर लाभ
कैंसर से लड़ने और दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के अलावा, कैंसर योजना आपको करों में बचत करने में भी मदद करती है। इन योजनाओं के लिए आप जो प्रीमियम अदा करते हैं, वह भारतीय आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा ८०डी के तहत कर मुक्त है।