By pursuing your navigation on our website, you allow us to place cookies on your device. These cookies are set in order to secure your browsing, improve your user experience and enable us to compile statistics For further information, please view our "privacy policy"
UIN: 111L079V03
उत्पाद कोड : 74
'एक यूनिट-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग, ग्रुप पेंशन प्रोडक्ट’
क्या आप इन फंड्स का प्रबंधन करने की झंझट को दूर करते हुए, अपने कर्मचारियों को अति आवश्यक सुरक्षा और बचत उत्पादों की रेंज प्रदान करना चाहते हैं?
एसबीआई लाइफ - कल्याण यूलिप प्लस नियोक्ता-कर्मचारी समूहों के लिए एक प्लान है. यह एक वन-स्टॉप समाधान है जो आपके कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युइटी, अवकाश नकदीकरण और सुपर एन्यूएशन स्कीमों के फायदों का मेल कराता है और साथ ही आप सक्षमतापूर्वक फंड प्रबंधन का लाभ प्राप्त करते हैं.
अपने कर्मचारियों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करते हुए उनके अधिकतर जीवन को सक्षमता प्रदान कीजिए.
'एक यूनिट-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग, ग्रुप पेंशन प्रोडक्ट’
स्कीम के नियमों के आधार पर, लाभ मृत्यु पर, रिटायरमेंट, पदत्याग, निकासी या अन्य कारण से बाहर निकलने के मामले में देय होते हैं. ये फायदे यथा प्रयोजनीय रूप से मास्टर पॉलिसीधारक या सदस्य के पॉलिसी अकाउंट से अदा किए जाएंगे.
सदस्य की मृत्यु के मामले में, नामिती को रू.1,000 की आश्वासित राशि अदा की जाएगी.
यह लाभ अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युइटी स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध है और स्कीम के लाभ के अलावा देय है.
इस पॉलिसी के तहत निवेश के जोखिम पर टिप्पणी
कर लाभ :
भारत में लागू आय कर कानूनों के अनुसार आयकर लाभों/ रियायतों, जो समय समय पर बदलाव के अधीन है. विवरण के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से सलाह लें.
एसबीआई लाइफ - कल्याण यूलिप प्लस के जोख़िम कारकों, नियमों और शर्तों के बारे में अधिक विवरणों के लिए, निम्न दस्तावेज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ें.
NW/74/ver1/04/22/WEB/HIN
जोखिम कारकों, नियमों व शर्तों के बारे में अधिक विवरण के लिए कृपया बिक्री पूर्ण करने से पूर्व सेल्स ब्रोशर ध्यान से पढ़ें.
*कर लाभ:
कर लाभ आयकर कानूनों के अनुसार हैं और समय-समय पर बदलाव के अधीन हैं. विवरण के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से सलाह लें.
आप भारत में लागू आय कर कानूनों के अनुसार आयकर लाभों/ रियायतों के लिए पात्र हैं, जो समय समय पर बदलाव के अधीन है. अधिक विवरण के लिए, यहाँ क्लिक करें.. विवरण के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से सलाह लें.