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बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) को ईमेल/पत्रों के माध्यम से और अपनी एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली में जनता से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिसमें प्राधिकरण को सूचित किया जा रहा है कि उन्हें अज्ञात व्यक्तियों से फर्जी कॉल आ रहे हैं।
- स्वयं को आईआरडीए का प्रतिनिधि बताकर विभिन्न बीमा कंपनियों की अलग-अलग लाभों वाली बीमा पॉलिसियां पेश की जा रही हैं।
- यह दावा किया जा रहा है कि आईआरडीए बीमा कंपनियों द्वारा आईआरडीए में निवेश किए गए फंड से बीमा पॉलिसी धारकों को बोनस वितरित कर रहा है।
- यह दावा किया गया कि यदि पॉलिसीधारक बीमा पॉलिसी खरीदते हैं और कुछ महीनों तक इंतजार करते हैं, तो उन्हें आईआरडीए द्वारा वितरित किए जाने वाले बोनस प्राप्त होंगे, जिसके बाद आईआरडीए द्वारा बोनस जारी किया जाएगा।
- ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे मौजूदा पॉलिसी को सरेंडर करने के बाद नई पॉलिसी लें और कुछ महीनों तक प्रतीक्षा करें, जिसके बाद नई पॉलिसी अतिरिक्त बेहतर रिटर्न/लाभों के लिए पात्र होगी।
- यह सूचित करना कि उनकी मौजूदा पॉलिसी के तहत 'उत्तरजीविता लाभ या परिपक्वता राशि या बोनस' देय है और देय राशि प्राप्त करने के लिए एक नई बीमा पॉलिसी में निवेश करना अनिवार्य है।
- जनता को उपहार, प्रचार प्रस्ताव, ब्याज मुक्त ऋण, दूरसंचार टावर स्थापित करने या ऐसे अन्य प्रस्तावों का लाभ उठाने के लिए बीमा पॉलिसियों में निवेश करने की सलाह देना।
आम जनता को सूचित किया जाता है कि आईआरडीए संसद के एक अधिनियम, अर्थात् बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 द्वारा स्थापित एक नियामक निकाय है, जिसका उद्देश्य पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग के सुचारू विकास को विनियमित करना, बढ़ावा देना और सुनिश्चित करना तथा इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक मामलों के लिए कार्य करना है। इसके अतिरिक्त, आईआरडीए जनता को सूचित करता है कि:
- आईआरडीए प्रत्यक्ष रूप से या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से किसी भी प्रकार के बीमा या वित्तीय उत्पादों की बिक्री में शामिल नहीं है।
- आईआरडीए बीमा कंपनियों से प्राप्त प्रीमियम का निवेश नहीं करती है।
- आईआरडीए पॉलिसीधारकों या बीमाकर्ताओं के लिए किसी भी प्रकार के बोनस की घोषणा नहीं करता है।
- ऐसे व्यक्तियों/एजेंटों के साथ किसी भी प्रकार का लेन-देन करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के जोखिम पर ऐसा करेगा।
आईआरडीए एतद्द्वारा जनता से आग्रह करता है कि वे सतर्क रहें और उन बदमाशों द्वारा किए गए धोखाधड़ी या घोटालों का शिकार न बनें जो आईआरडीए या अन्य बीमा कंपनियों के कर्मचारी/अधिकारी होने का ढोंग करते हैं।
यदि जनता का कोई भी सदस्य इस तरह की घटनाओं को देखता है, तो वह स्थानीय पुलिस स्टेशन में कॉल करने वाले व्यक्ति और जिस टेलीफोन नंबर से कॉल आया था, उसका विवरण सहित पुलिस शिकायत दर्ज करा सकता है।
उपभोक्ता मामले विभाग
आईआरडीए
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