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जानिए ५ कारण कि आपको गृह ऋण सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है | एसबीआई लाइफ

जानिए ५ कारण कि आपको गृह ऋण सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है | एसबीआई लाइफ

जानिए ५ कारण कि आपको गृह ऋण सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है | एसबीआई लाइफ
 

होम लोन प्रोटेक्शन स्कीम को लेकर लोगों की अलग-अलग राय होती है। कुछ लोगों का मानना है कि होम लोन प्रोटेक्शन को मौजूदा टर्म इंश्योरेंस के साथ जोड़ा जा सकता है। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस तरह की स्कीमें अक्सर खरीदारों को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। होम लोन प्रोटेक्शन स्कीम टर्म इंश्योरेंस की तरह काम करती है। यह इंश्योरेंस आपके परिवार को उस स्थिति में सुरक्षा प्रदान करता है जब लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। परिवार द्वारा क्लेम की गई प्रोटेक्शन कवर राशि का उपयोग बकाया होम लोन राशि चुकाने के लिए किया जा सकता है। यह इंश्योरेंस आपको लोन चुकाने की अवधि तक सुरक्षा प्रदान करता है। हमें होम लोन प्रोटेक्शन स्कीम क्यों खरीदनी चाहिए? ऐसी स्कीमों का क्या उपयोग है? आइए कुछ कारणों पर गौर करें।

संपत्ति और अन्य संपार्श्विकों की सुरक्षा करता है

संपत्ति और अन्य संपार्श्विकों की सुरक्षा करता है

ऋणधारक की मृत्यु होने पर, बकाया ऋण राशि चुकाने के लिए घर और अन्य मूल्यवान संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। यदि परिवार के सदस्य घर बचाने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो भी वे अपनी मूल्यवान संपत्ति खो देंगे। ऐसे में, गृह ऋण सुरक्षा योजनाएं बकाया ऋण राशि चुकाकर संपत्तियों की रक्षा करती हैं। इसलिए, ऋणधारक की मृत्यु होने पर भी, यह सुनिश्चित होता है कि इसका असर परिवार या उनके जीवन स्तर पर न पड़े।

प्रीमियम का भुगतान करना आसान है

प्रीमियम का भुगतान करना आसान है

होम लोन प्रोटेक्शन स्कीम एक टर्म इंश्योरेंस की तरह काम करती है। इस स्कीम को लेने के लिए एकमुश्त प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि लोन लेने वाला प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ हो। ऐसे में, प्रीमियम की राशि लोन की कुल राशि में जोड़ दी जाती है और मासिक या तिमाही EMI के माध्यम से चुकाई जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कुल लोन राशि 25 लाख रुपये है और एकमुश्त प्रीमियम 2 लाख रुपये है, तो कुल लोन राशि 27 लाख रुपये हो जाती है और इसका भुगतान EMI के माध्यम से किया जाता है। इससे प्रीमियम का भुगतान आसान हो जाता है। स्कीम के नियमों और शर्तों के अनुसार, एकमुश्त प्रीमियम का भुगतान करने वालों के लिए लोन सरेंडर करने की सुविधा भी उपलब्ध हो सकती है।

कर संबंधी लाभ और मन की शांति

कर संबंधी लाभ और मन की शांति

आप होम लोन प्रोटेक्शन कवर के लिए भुगतान किए जा रहे प्रीमियम पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80सी के तहत कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, यह नियम तब लागू नहीं होता जब आपने प्रीमियम राशि भी उधार ली हो और वह राशि आपके मासिक ऋण पुनर्भुगतान ईएमआई में शामिल हो।

आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि कभी कोई आपदा न आए, लेकिन यह जानकर कि आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति, यानी आपका घर, सबसे बुरे संकट में भी सुरक्षित है, इस सुरक्षा पर विचार करना बहुत सार्थक है।

होम लोन के साथ पेश किया जाता है

होम लोन के साथ पेश किया जाता है

बाज़ार में इतने सारे मिलते-जुलते उत्पादों की मौजूदगी के कारण खरीदार अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। होम लोन प्रोटेक्शन के मामले में, यह आमतौर पर होम लोन के साथ ही दिया जाता है। जिस वित्तीय संस्थान से लोन स्वीकृत किया जा रहा है, उसके पास होम लोन प्रोटेक्शन योजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला होगी, जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, इन योजनाओं को खरीदना अनिवार्य नहीं है और आपके पास हमेशा यह विकल्प होता है कि आप लोन के साथ ही या बाद में किसी अन्य प्रदाता से भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। चुनाव पूरी तरह से आपका है!

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