परिपक्वता लाभ (सक्रिय पॉलिसियों के लिए):
दोनों इनकम प्लान विकल्पों के लिए, पॉलिसी अवधि के अंत तक आश्वासित व्यक्ति के जीवित रहने पर, पॉलिसी अवधि के अंत में अदा किए गए कुल प्रीमियमों का 110% लौटा दिया जाएगा.
सर्वाइवल लाभ (सक्रिय पॉलिसियों के लिए):
दोनों इनकम प्लान विकल्पों के लिए, चुनी गई भुगतान आवृत्ति के आधार पर भुगतान अवधि के दौरान गारंटीशुदा आय अदा की जाएगी बशर्ते कि आश्वासित व्यक्ति जीवित हो.
मृत्यु लाभ (सक्रिय पॉलिसियों के लिए):
दो आय विकल्पों के अंतर्गत मृत्यु लाभ निम्नानुसार हैं :
1.लाइफ इनकम: पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय आश्वासित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, आश्वासित व्यक्ति के नामिती या विधिक वारिस को मृत्यु पर आश्वासित राशि एकमुश्त रूप में देय होती है और पॉलिसी समाप्त हो जाती है..
2.गारंटीशुदा आय: भुगतान अवधि के आरंभ से पहले और भुगतान अवधि के दौरान देय मृत्यु लाभ अलग-अलग हैं.
- भुगतान अवधि के आरंभ होने से पहले आश्वासित व्यक्ति की मृत्यु पर, आश्वासित व्यक्ति के नामिती या विधिक वारिस को मृत्यु पर आश्वासित राशि एकमुश्त रूप में देय होती है और पॉलिसी समाप्त हो जाती है.
- भुगतान का आरंभ होने के बाद आश्वासित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, आश्वासित व्यक्ति के नामिती या विधिक वारिस को मृत्यु पर आश्वासित राशि एकमुश्त रूप में देय होती है और नामिती या विधिक वारिस को भुगतान अवधि के दौरान भावी गारंटीशुदा आय मिलना जारी रहता है. नामिती या विधिक वारिस के पास भुगतान अवधि के दौरान किसी भी समय भावी गारंटीशुदा आय का डिस्काउंटेड (छूट प्राप्त) मूल्य पाने का विकल्प होगा जिस पर 8.25% प्रति वर्ष पर छूट दी जाती है.
जहाँ मृत्यु पर आश्वासित राशि निम्नलिखित में से उच्चतर है
- मूल आश्वासित राशि = वार्षिकीकृत प्रीमियम^ का 11 गुना या
- मृत्यु की दिनांक तक अदा किए गए# कुल प्रीमियमों का 105% या
- वार्षिक गारंटीशुदा आय* गारंटीशुदा आय के लिए मृत्यु लाभ कारक + परिपक्वता लाभ* परिपक्वता लाभ के लिए मृत्यु लाभ कारक
^वार्षिकीकृत प्रीमियम एक वर्ष में देय प्रीमियम राशि है जिसमें कर, राइडर प्रीमियम, अंडरराइटिंग अतिरिक्त प्रीमियम और मोडल प्रीमियमों के लिए लोडिंग्स शामिल नहीं हैं.
#अदा किया गया कुल प्रीमियम यानी मूल उत्पाद के अंतर्गत अदा सभी प्रीमियम, जिसमें कोई अतिरिक्त प्रीमियम और कर, यदि विशेषकर लिए गए हों, शामिल नहीं हैं.