द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि 2017-2018 में भरे गये आय कर विवरणी (आईटीआर) में 26% तक का इजाफा हुआ है जिसमें से 99.49 प्रतिशत लोगों ने पहली बार अपनी आईटीआर जमा की है। करदाताओं की इस वृद्धि से पता चलता है कि भारत के लोग और अधिक जिम्मेदार नागरिक बन रहे हैं एवं आयकर की ई-फाइलिंग की उपलब्धता, लोगों के लिए इस जिम्मेदारी को पूरा करने में बहुत अधिक सुविधाजनक व उपयोगी हो गया है।
इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग या ई-फाइलिंग आपके आयकर को ऑनलाइन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। पारंपरिक पद्धति की तुलना में ई-फाइलिंग अपेक्षाकृत आसान, तेज व अधिक गोपनीय है। अब, आप थकाऊ कागजी कार्रवाई से चिंतामुक्त हो सकते हैं। यहां कुछ आसान उपाय दिए गए हैं जो आपको बताते हैं कि ऑनलाइन आयकर कैसे दाखिल करें।
चरण 1: सबसे पहले अपना पंजीकण करें:
अपना आयकर ई-फाइल करने के लिए, सबसे पहले, आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराना होगा। यहां, आपको अपना नाम, जन्म तिथि एवं पैन नंबर जैसे विवरण भरने होंगे। आप अपना पासवर्ड चुन सकते हैं जबकि आपका पैन नंबर ही आपका यूजर आईडी होगा।

चरण 2: ई-फाइल करने का तरीका चुनें
ऐसे 2 तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपनी रिटर्न ऑनलाइन भर सकते हैं। सबसे पहले फॉर्म डाउनलोड करना है, अपने सभी विवरणों को ऑफलाइन भरना है इसके बाद ये विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने हैं। दूसरा त्वरित ई-फाइल विकल्प चुनना है और ऑनलाइन फॉर्म भरना है।
चरण 3: आवश्यक फार्म का चयन करें
आयकर में विभिन्न प्रकार के आयकर रिटर्न फॉर्म होते हैं जो आपके पेशे एवं वार्षिक आय के आधार पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए वेतन, पेंशन अथवा संपत्ति व अन्य स्रोतों के माध्यम से आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को आईटीआर (आयकर रिटर्न) -1 फॉर्म भरना होगा जबकि जो लोग पूंजीगत लाभ अर्जित कर रहे हैं उन्हें आईटीआर (आयकर रिटर्न)-2 फॉर्म भरना होगा। इसलिए इसी के अनुसार महत्वपूर्ण फार्म चुनें।
चरण 4: अपने दस्तावेज़ों को संभाल कर रखें
ऑनलाइन कर जमा करने के लिए, आपको अपने पैन कार्ड, टीडीएस सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, निवेश का विवरण, बीमा एवं ऋण पत्रों जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। यदि आप आय के रूप में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक कमाते हैं तो आपको अपनी सभी परिसंपत्तियों की कीमतों को दर्शाना होगा। आवश्यकता पड़ने पर आप इन दस्तावेजों के स्कैन किए गए संस्करणों को ऑनलाइन अपलोड भी कर सकते हैं।
चरण 5: अपलोड करें एवं सबमिट करें।
एक बार जब आपने सभी विवरण सही-सही भर दिए तो अपना फॉर्म आयकर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें। यदि आपने अपना फॉर्म ऑफलाइन भर दिया है तो आपको XML फ़ाइल अपलोड करनी होगी और फिर उसे सबमिट करना होगा।
चरण 6: अपना आईटीआर (आयकर विवरणी) सत्यापित करें -V
फॉर्म सबमिट करने के बाद एक विशिष्ट नंबर जेनरेट होगा। यदि आपने डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके जमा नहीं किया है तो आईटीआर (आयकर रिटर्न) -V जनरेट होगा जिसे आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। आप 120 दिनों के समय सीमा के भीतर प्रोसेसिंग केंद्र पर हस्ताक्षर किए गए आईटीआर (आयकर रिटर्न)-V को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित या मेल करने का विकल्प चुन सकते हैं। आपकी टैक्स-फाइलिंग प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब आपका आईटीआर (आयकर विवरणी)-V सत्यापित होती है।
अब, आपको थकाऊ आयकर फाइलिंग प्रक्रिया के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयकर ई-फाइलिंग उतना कठिन प्रक्रिया नहीं है जितना आपने सोचा होगा। इसके अलावा कोई और बात आपको समय पर अपना आयकर जमा करने से ज्यादा आर्थिक रूप से बुद्धिमान व जिम्मेदार नागरिक साबित नहीं करती है।