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धारा 80सी से परे कर बचाने वाले 6 सर्वश्रेष्ठ निवेश विकल्प

Insurance Basics & Financial Advice क्या आप इस वजह से चिंतित हैं कि जब आपका आयकर भरने का समय आएगा तो आपकी अधिकांश बचत बर्बाद हो जाएगी? चिंता न करें। 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत करदाताओं को उनके करों का बोझ कम करने के लिए कुछ कटौतियां प्रदान की जाती हैं। और यदि यह आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो यहां धारा 80सी से परे कुछ अन्य कर बचाने वाले विकल्पों के बारे में बताया जा रहा है।

धारा 80सी से परे कर बचाने वाले 6 सर्वश्रेष्ठ निवेश विकल्प

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धारा 80सी से परे कर बचाने वाले 6 सर्वश्रेष्ठ निवेश विकल्प

क्या आप इस वजह से चिंतित हैं कि जब आपका आयकर भरने का समय आएगा तो आपकी अधिकांश बचत बर्बाद हो जाएगी? चिंता न करें। 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत करदाताओं को उनके करों का बोझ कम करने के लिए कुछ कटौतियां प्रदान की जाती हैं। और यदि यह आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो यहां धारा 80सी से परे कुछ अन्य कर बचाने वाले विकल्पों के बारे में बताया जा रहा है।


1. होम लोन पर ब्याज का भुगतान

यदि आपने 35 लाख रुपए से कम के होम लोन के लिए आवेदन किया हुआ है, तो आप होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर 50,000 रुपए तक की कर छूट का दावा कर सकते हैं। यदि आप आवासीय संपत्ति खरीदने के लिए होम लोन ले चुके हैं तो धारा 80 ईई के तहत आप आयकर में कटौती का दावा करने के पात्र होते हैं।


यह छूट कुछ शर्तों को पूरा करने पर लागू होती है, जैसे कि :

  • आवासीय संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपए से कम हो
  • यह आपके द्वारा खरीदा जाने वाला पहला घर हो
  • ऋण किसी वित्तीय संस्थान या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी द्वारा प्रदान किया गया हो
  • ऋण 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 के बीच प्रदान किया गया हो
  • ऋण मंजूर होने की तारीख में आपके पास कोई अन्य घर न हो

2. प्रीमियम भुगतान

जीवन बीमा को कर बचत के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है, क्योंकि भुगतान किए गए प्रीमियम की राशि आपकी कुल कर योग्य आय से घटाई जा सकती है। धारा 80सी के तहत भुगतान किए गए प्रीमियमों में आपकी कुल कर योग्य आय में से डेढ़ लाख रुपए तक की राशि को घटाया जा सकता है। इसके अलावा आप धारा 80सीसीसी के तहत किसी भी बीमाकर्ता की वार्षिक वृत्ति की योजनाओं के लिए भुगतान किए गए प्रीमियमों या राशि के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं। केवल वे योजनाएं पात्र हैं, जो किसी निधि से पेंशन प्राप्त करने के लिए हैं। सेक्शन 80सीसीडी के तहत, आपके द्वारा अपने पेंशन खाते में योगदान की जाने वाली राशि को आपकी कर योग्य आय से काटा जा सकता है। यदि आप एक कर्मचारी हैं तो वेतन के अधिकतम 10% तक की कटौती की अनुमति है। यदि आपका खुद का काम है तो कटौती योग्य राशि सकल कुल आय का 20% या 1,50,000 रुपए, इनमें से जो भी कम हो, होती है।


3. शिक्षा ऋण पर ब्याज भुगतान

यदि आपने अपने लिए, बच्चों या जीवन साथी के लिए शिक्षा ऋण लिया है तो आप पूरी ऋण राशि पर दिए गए ब्याज पर कर कटौती का दावा कर सकते हैं। एकल वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए ब्याज पर कटौती की कोई सीमा नहीं है। आप आठ वर्षों के लिए कटौती का दावा करने के लिए पात्र होते हैं, जिसकी शुरुआत उस वर्ष से होती है, जिससे आप ब्याज का भुगतान करना शुरू करते हैं। याद रखें कि शिक्षा ऋण उच्च शिक्षा के लिए होना चाहिए।


4. गैर-सरकारी संगठनों, मंदिरों आदि को दान।

कर छूट दान से लेकर धन तक, गैर-सरकारी संगठनों या मंदिर, मस्जिद और चर्चों के नवीकरण, जिन्हें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो, के लिए भी उपलब्ध हैं। हालांकि दान की गई राशि पर कर कटौती आपकी सकल कुल आय के 10% से अधिक नहीं हो सकती।


5. रिहायशी किराया

यदि आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और आप अपने वेतन के एक घटक के रूप में हाउस रेंट अलाउंस या एचआरए प्राप्त नहीं करते हैं, और आप किराए के घर में रहते हैं तो आप किराए पर कर कटौती का दावा कर सकते हैं। इस कर बचाने वाले विकल्प का लाभ उठाने के लिए आपको फॉर्म 10Bए के माध्यम से एक घोषणा पत्र भरना होगा।
अपने आय स्रोतों का सटीक विवरण भरकर और समय पर आयकर रिटर्न का भुगतान करके आप न केवल अपनी मदद कर रहे होते हैं, बल्कि आप राष्ट्र के विकास में भी योगदान दे रहे होते हैं।


6.स्वास्थ्य बीमा पर प्रीमियम का भुगतान करना

आपातकालीन समय के दौरान भारी-भरकम मेडिकल बिल आपकी तमाम बचत को खत्म कर सकते हैं। सौभाग्य से स्वास्थ्य बीमा आसमान छूती चिकित्सा लागतों से खुद को बचाने का एक प्रभावी तरीका है। इसके अलावा ऐसे स्वास्थ्य बीमा के लिए आप जो प्रीमियम चुकाते हैं, वह कर कटौती के लिए योग्य है। यदि आप 60 वर्ष से कम आयु के सामान्य नागरिक हैं तो आप 25,000 रुपए तक बचा सकते हैं, जबकि वरिष्ठ नागरिक प्रीमियम पर 50,000 रुपए तक बचा सकते हैं। यदि आप हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) से ताल्लुक रखते हैं और परिवार के किसी भी सदस्य के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का भुगतान कर रहे हैं, उससे भी आपको कर छूट का लाभ मिल सकता है।

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