पॉलिसी टर्म में लाइफ़ अश्योर्ड की मृत्यु की स्थिति में, हम नीचे दिए गए A, B, C और D में से अधिकतम राशि का भुगतान करेंगे, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो:
- सम अश्योर्ड
- मृत्यु के दिनांक तक टॉप-अप प्रीमियम सहित भुगतान किए गए कुल प्रीमियम का 105%.
- ग. मृत्यु के दिनांक तक भुगतान किए गए टॉप-अप प्रीमियम सहित भुगतान किए गए कुल प्रीमियम 1.00% प्र.व. की दर से संयोजित
- आपके व्यक्तिगत पॉलिसी अकाउंट (IPA) में शेष राशि
पॉलिसी टर्म की समाप्ति तक लाइफ़ अश्योर्ड के जीवित रहने पर, हम A या B में से जो अधिक हो, उसका भुगतान करेंगे, जहां,
- मैच्योरिटी के दिनांक तक भुगतान किए गए टॉप-अप प्रीमियम सहित भुगतान किए गए कुल प्रीमियम 1.00% प्र.व. की दर से संयोजित में से पार्शल विड्रॉल, यदि कोई हो, को घटाकर शेष राशि
- मैच्योरिटी के दिनांक तक आपके IPA में मौजूद शेष राशि.
ऊपर बताए गए लाभ केवल तभी भुगतान योग्य होंगे, यदि आपकी पॉलिसी टर्म की समाप्ति पर चालू हो.
नोट: मृत्यु या मैच्योरिटी बेनिफ़िट की स्थिति में, IPA में मौजूद शेष राशि से तिमाही के शेष भाग के लिए अग्रिम रूप से क्रेडिट किए गए ब्याज की राशि को कम कर दिया जाएगा.
- भुगतान किए गए प्रीमियम के संदर्भ में कर कटौती आयकर कानून, 1961 की धारा 80C के तहत उपलब्ध है. हालांकि, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए प्रीमियम की राशि, वास्तविक पूंजी सम अश्योर्ड के 10% से अधिक हो जाती है, तो टैक्स बेनिफ़िट्स सम अश्योर्ड के 10% तक सीमित होगा.
- आयकर कानून 1961 की धारा 10(10D) के तहत कर छूट उपलब्ध है, जो इस शर्त के अधीन है कि भुगतान योग्य प्रीमियम, पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में वास्तविक पूंजीगत सम अश्योर्ड के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए.
- टैक्स बेनिफ़िट्स आयकर कानूनों के अनुसार हैं, और समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं. कृपया विवरण के लिए अपने कर सलाहकार से परामर्श करें.
बिक्री पूर्ण करने के पहले जोखिम कारकों, नियमों और शर्तों पर अधिक विवरण के लिए कृपया विक्रय ब्रोशर का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें.