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एसबीआई लाइफ़ - स्वर्ण गंगा
(UIN : 111N006V02)

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परिचय
मुख्य विशेषताएँ
लाभ
 
परिचय:
 
एसबीआई लाइफ़ - स्वर्ण गंगा एक नॉन-लिंक्ड ग्रुप सेविंग कम इंश्योरेंस उत्पाद है.

उत्पाद को एक बचत साधन के रूप में और पेशेवर, किसान और नियोजित/स्व-नियोजित व्यक्ति, कृषि तथा औद्योगिक कामगार, शिक्षक, स्व-सहाय समूहों के सदस्य व प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम के हिताधिकारी जैसी सामान्य पहचान या आत्मीयता साझा करने वाले व्यक्तियों के समूहों के लिए बीमा रक्षा प्रस्तुत करने के लिए परिकल्पित किया गया है.
 
 
मुख्य विशेषताएँ:

 
अंशदानों को हमारी निवेश विशेषज्ञता का लाभ मिलता है, जिसके माध्यम से हम सुरक्षा सहित विकास के लिए प्रयास करते हैं.
जीवन रक्षा विकल्प "एसबीआई लाइफ़ - संपूर्ण सुरक्षा” (UIN 111N040V02) या एसबीआई लाइफ़ - सुरक्षा प्लस (UIN: 111N051V01) के अधीन उपलब्ध है.
अतिरिक्त संरक्षण के लिए ग्रुप एक्सिडेंटल डेथ और टोटल पर्मनेंट डिसेबिलिटी राइडर (UIN: 111B002V01) का लाभ उठाने का विकल्प
बहुविध प्रीमियम भुगतान मोड विकल्प उपलब्ध
आश्वासित राशि और अंशदान (कंट्रीब्यूशन) बदलने का लचीलापन

लाभ:
परिपक्वता (मेच्यूरिटी) लाभ: संचित निधि (फ़ंड) मूल्य
डेथ बेनिफ़िट : संचित निधि (फ़ंड) मूल्य और जीवन रक्षा (लाइफ़ कवर)

उपर्युक्त जानकारी एसबीआई लाइफ़ - स्वर्ण गंगा, एक पारंपरिक असहभागी ग्रुप सेविंग कम इंश्योरेंस प्लान का सारांश है, जो अतिरक्त शर्तों और प्रयोज्य बहिष्करणों के अधीन है.

अतिरिक्त जानकारी के लिए, हमारे रिलेशनशिप अधिकारियों के साथ निम्नलिखित नंबर या पते पर मुलाक़ात के लिए अनुरोध करें.
एसबीआई लाइफ़ 1800 22 9090 (टॉल फ़्री) पर या ई-मेल करें corporate@sbilife.co.in

बीमा आग्रह की विषयवस्तु है.
 
बीमा अधिनियम 1938 की धारा 41 के अनुसार: कोई व्यक्ति भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संबंध में बीमा करवाने या उसका नवीकरण करवाने या उसे जारी रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रलोभन के रूप में देय कमीशन पर पूर्णतः या अंशतः कोई छूट या पॉलिसी में प्रदर्शित प्रीमियम पर कोई छूट अनुमत नहीं करेगा या अनुमत करने की पेशकश ही करेगा, ना ही बीमा करवाने, उसका नवीकरण या जारी रखने वाला कोई व्यक्ति, बीमाकर्ता की प्रकाशित विवरण-पुस्तिका या तालिका के अनुसार अनुमत छूट के अलावा, किसी भी प्रकार की छूट स्वीकार करेगा

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45: "इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले प्रभावी किसी जीवन बीमा पॉलिसी पर, इस अधिनियम के प्रारंभ दिनांक से दो वर्षों के समापन के बाद, और इस अधिनियम के प्रचलित होने के बाद प्रभावी किसी भी जीवन बीमा पॉलिसी पर, उसके प्रभावी होने के दिनांक से दो वर्षों के समापन के बाद बीमाकर्ता द्वारा इस आधार पर सवाल उठाया जाएगा कि प्रस्ताव में या किसी रिपोर्ट में या पॉलिसी जारी करने के लिए प्रयुक्त किसी दस्तावेज़ में किसी चिकित्सा अधिकारी, या रेफ़री, या बीमाकृत व्यक्ति के किसी दोस्त द्वारा किया गया कोई कथन ग़लत या झूठा था, बशर्ते कि बीमाकृत व्यक्ति यह दर्शाता है कि ऐसा कथन महत्वपूर्ण सामग्री या छिपाए गए तथ्यों पर आधारित था और उनका प्रकटीकरण महत्वपूर्ण है और पॉलिसी धारक द्वारा कपटपूर्ण ढंग से किया गया है और ऐसा करते समय पॉलिसी धारक को ज्ञात था कि कथन झूठा है या तथ्यों को छिपाता है जिनका प्रकटीकरण महत्वपूर्ण है:
बशर्ते कि इस खंड में शामिल कोई भी बात बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण माँगने से नहीं रोकेगी, यदि वह ऐसा करने के लिए हकदार है, और किसी भी पॉलिसी पर सिर्फ़ इस वजह से सवाल उठाया जाएगा कि प्रस्ताव में ग़लत रूप से कथित पॉलिसी की शर्तों को बीमाकृत व्यक्ति के बाद में प्राप्त उम्र संबंधी प्रमाण के फलस्वरूप सुधारा गया है".
 
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बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. IRDA रजिस्ट्रेशन नं.111, 29 मार्च 2001 को जारी.
रजिस्टर्ड और कार्पोरेट कार्यालय: एसबीआई लाइफ़ इंश्योरेंस कं. लि., नटराज, एम.वी.रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जंक्शन, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 069.
यह वेबसाइट ग्राहक की सुविधा के लिए अनूदित की गई है यदि किसी शब्द/कथन में अनजाने में कोई फर्क, त्रुटि रह गई हो तो सर्वथा अंग्रेज़ी संस्करण को ग्राह्य माना जाएगा.
©2010 एसबीआई लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. सर्वाधिकार सुरक्षित.